नई दिल्ली, मई 9 -- केंद्रीय वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने बुधवार सात मई को संशोधित आईटीआर-फार्म-6 जारी किया है। भारत के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक फॉर्म-6 का बदला हुआ स्वरूप एक अप्रैल, 2025 से लागू कर दिया गया है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने नया फॉर्म जारी करते हुए बताया कि सीबीडीटी ने एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कंपनियों के लिए लागू संशोधित आईटीआर-फॉर्म 6 की गजट अधिसूचना जारी कर दी है। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए लागू होगा। यह संशोधन आयकर अधिनियम की धारा 139 के साथ धारा 295 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2025 के जरिये से पेश किए गए हैं।आईटीआर-फॉर्म 6 में संशोधन का मकसद संशोधित आईटीआर-फॉर्म 6 का म...
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