मिर्जापुर, नवम्बर 24 -- मिर्जापुर। असंगठित कामगार यूनियन (माकू) का मुहकुचवां स्थित कैंप कार्यालय पर बैठक हुई। जिसमें अध्यक्ष राजेश ने नए श्रम कानून को बेहतर बताया। कहा कि पूर्व में कुल 29 प्रकार के श्रम कानून से अलग-अलग बातें सामने निकल कर आई थी। यह कानून आजादी से पूर्व सन 1930 से 1950 के बीच लाए गए थे। इसी बीच 2019 और 2020 में लाए गए कानून सुधार कानून को 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया, जो श्रमिक हित में बेहतर साबित होंगे। पूर्व के 29 कानूनों की जगह अब केवल चार श्रम कानून पूरे भारत के समस्त प्रदेशों में लागू हो गई है, जिससे तकरीबन 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा। महामंत्री मंगल तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री का श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है।
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