जमशेदपुर, जुलाई 5 -- जमशेदपुर। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक जागरूकता और क्षमता निर्माण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से विश्वविद्यालयों और विधिक शिक्षा केंद्रों में इन कानूनों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना अनिवार्य किया है।शुक्ल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, लेकिन तकनीकी पहलुओं और आधारभूत संरचना को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि नए कानूनों में तकनीक के समावेश से प्राथमिकी...