नई दिल्ली, जून 19 -- सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ लागू कर इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार का नया आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने यूपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर आदेश जारी किया। डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर से ओपीए...