नैनीताल, अगस्त 30 -- उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित नैना देवी मंदिर में पशुबलि पर जारी रोक के बीच उच्च न्यायालय ने नंदा देवी महोत्सव के दौरान एक शर्त के साथ इस प्रतिबंध पर हल्की ढील दे दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने महोत्सव के दौरान मंदिर से कुछ दूरी पर बकरे की बलि देने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने मंदिर से दूर एक निश्चित स्थान पर बूचड़खाना स्थापित करने का निर्देश दिया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के पर्यावरण संबंधी चिंता जताने पर अदालत ने बूचड़खाने में बलि देने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी। इस याचिका में पशु बलि को एक पुरानी परंपरा बताते हुए महोत्सव के दौरान इस उद्देश्य के लिए उच...
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