लखनऊ, फरवरी 23 -- नक्शा के विपरीत बने जिन अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने के लिए एलडीए की ओर से नोटिस लगाई गई थी उसमें शामिल हुसैनाबाद वार्ड में स्थित जैनब प्लाजा को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। जैनब प्लाजा की ओर से अपील दाखिल करने वाले अधिवक्ता बृजेश कुमार, मिर्ज़ा फ़ज़ल अली बेग, विशाल शर्मा व अकरम फ़ज़ल मिर्ज़ा ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि उनकी ओर से जैनब प्लाज़ा के फ्लैट मालिक सैय्यद अली मेंहदी जाफ़री व सात अन्य की एक याचिका उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई थी। इसमें 18 फरवरी को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ ने फ्लैट मालिकों को राहत देते हुए अगली तिथि तक ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दिया है।

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