लखनऊ, नवम्बर 28 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। राजधानी के खुर्रम नगर इलाके में एक अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आठ साल से भी पुराने आदेश के बावजूद ध्वस्तीकरण न होने बल्कि एलडीए के सील को हटाकर उक्त अवैध निर्माण को और विस्तार देते हुए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लेने के मामले में एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया है कि जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि अब तक एलडीए के कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 2 दिसम्बर की तिथि नियत करते हुए, एलडीए वीसी को इस संबंध में सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने हेमंत कुमार मिश्रा की ओर से वर्ष ...