रांची, अप्रैल 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सिर्फ रांची जिले में की गई कार्रवाई की जानकारी सरकार द्वारा दिए जाने पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने फिर नाराजगी जतायी। सरकार से पूछा कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पर्व पर राज्य के जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए छह मई तक सभी जिलों में की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। पिछली सुनवाई को ही कोर्ट ने सरकार से त्योहारों पर सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा था, लेकिन मंगलवार को सरकार ने सिर्फ रांची जिले की ही जानकारी दी। ध्वनि प्रदूषण पर ...