रांची, मार्च 5 -- रांची। रांची शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब दस मार्च को सुनवाई होगी। बुधवार को सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई दस मार्च को निर्धारित की। सिविल सोसाइटी की ओर से दायर इस जनहित याचिका में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं कराये जाने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी का कहना है कि देर रात तक तेज शोर में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं की जाती है।

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