नई दिल्ली, अगस्त 11 -- मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की ओर से आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम घसीटने के लिए दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की है। धोनी के वकील द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए सोमवार को न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर, 2025 के बीच चेन्नई में क्रिकेटर के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जिनका चयन अदालत के पास उपलब्ध सूची में से किया जाएगा। उन्होंने मामले की सुनवाई शुरू करने का भी आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि धोनी ने 2014 में जी मीडिया कॉर्पोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जी. संपत कुमार और न्यूज नेशन ...