वाराणसी, नवम्बर 26 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अनिल शुक्ला की कोर्ट में बुधवार को धोखे से मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले में राजस्व आसूचना इकाई (डीआरआई) के वरिष्ठ सूचना अधिकारी अशोक कुमार यादव, आशुतोष तिवारी, अनन्त विक्रम द्विवेदी और चालक सुनील कुमार को पार्टी बनाया है। प्रकरण के अनुसार प्रार्थी जौनपुर के मच्चरहट्टा निवासी रामकृष्ण नारायण ने अपने अधिवक्ता हरिओम त्रिपाठी के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया था। आरोप लगाया कि प्रार्थी को डीआरआई वाराणसी के अधिकारियों ने 13 मार्च 2024 को पकड़कर सिगरा स्थित कार्यालय ले गए। वह अपने पुस्तैनी गहनों को लेकर जा रहे थे। जिसके कागजात भी उनके पास थे। आरोप है कि अफसरों ने कागजात फाड़ दिए। उसके बाद कस्टम ...