मऊ, जुलाई 12 -- मऊ। धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार को दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। मामले में वादी श्रीराम कुमार ने 14 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आरोपी औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर में अपने नाम से भूमि का आवंटन कराकर बैंक से दस लाख का लोन कर लिया था। आरोपी के नाम रिकवरी जारी हुआ था। इस बीच आरोपी भूखंड हस्तांतरित करने की बात करके 11 लाख पांच सौ जमा करा लिया। लेकिन भूखंड हस्तांतरित नहीं किया। साथ ही साथ गाली देकर भगा दिया था। इस मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी सुग्रीव और रमाशंकर ने जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सु...