अंबेडकर नगर, जून 10 -- अम्बेडकनगर, संवाददाता। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव एग्रीमेंट एवं बैनामा कराने के बहुचर्चित मामले में पांच आरोपितों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम राम विलास सिंह ने खारिज कर दी। मामला नगर के राबीपुर बहाउद्दीनपुर का है। नगर के राबीपुर बहाउद्दीनपुर निवासनी दलित सुनीता देवी पत्नी प्रदीप कुमार का आरोप है कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन हड़पने की नियत से 31 अक्तूबर 2022 को बिना पैसा दिए रतनपुर निवासी योगेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र दयाराम विश्वकर्मा व गोहन्ना निवासी प्रदीप कुमार गौड़ पुत्र रामफल गौड़, गवाह अमर बहादुर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह निवासी करमपुर तथा गवाह मोहम्मद अनीश पुत्र मो. नकी निवासी रेलवे स्टेशन मुरादाबाद ने मिलकर फर्जी तरीके से एग्र...