मऊ, जून 11 -- मऊ, संवाददाता। धोखाधड़ी के दो विभिन्न मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कूटरचित बैनामा और मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कूटरचित पहचान प्रमाण पत्र का रहा। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जालसाजी कर कूट रचित बैनामा कराने के मामले में प्राथमिकी घासीपुरा निवासिनी वजेदा खातून ने दर्ज कराया था। मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरोपी शाहनाज परवीन निवासी छित्तनपुरा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उसकी सहादतपुरा अर्बन की 28 कड़ी जमीन जालसाजी कूट रचना कर बैनामा करा लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता और तथ्य एव...