अंबेडकर नगर, जून 3 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। धोखाधड़ी के अपराध में दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राम विलास सिंह ने मंगलवार को चार-चार वर्ष के कारावास से दंडित किया। मामला तीन वर्ष पूर्व जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें गैर व्यक्ति को खडाकर हरिराम की जमीन का बैनामा और खारिज दाखिल करा लिया गया था। इस मामले के मुकदमे की सजा के बिंदु पर सुनवाई मंगलवार को। अभियुक्त तारामती देवी और कल्बे हसन जेल से तलब किए गए थे। मुकदमे के सह अभियुक्त शिवनरायन पाण्डेय अनुपस्थित रहे। विशेष लोक अभियोजक सुदीप मिश्र की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त गण ने वादी मुकदमा हरीराम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके व उसकी फोटो लगाकर व फर्जी आधार कार्ड लगाकर गाटा संख्या-1100 का 1/4 भाग का बैनामा तारामती देवी के पक्ष में कराया तथा वादी का फर्जी ह...
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