मऊ, जुलाई 10 -- मऊ। मुहम्मदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज के खुरहट एक्सचेंज में अनाधिकृत रूप से ड्राप वायर डालकर चोरी और धोखाधड़ी कर विभाग को पांच लाख का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी हौसिला सिंह निवासी खंडेरायपुर को न्यायालय ने दोषी करार दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने 24 साल पुराने मामले में विचारण के उपरांत आरोपी को छल करने के धारा 419 के आरोप में आरोपी हौसिला सिंह को एक वर्ष के कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाया। वहीं धोखाधड़ी के आरोप में आरोपी को दो साल के कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। जबकि मामले में सह आरोपी दिनेश सिंह की मौत होने के कारण उनका मामला अवेट हो गया। यह मामला 19 मार्च 2001 का है। धोखाधड़ी के इस मामले में कुल तीन गवाहों को परीक्षित कराकर अभियोजन अधिकारी हरेन्द्र सिंह यादव ने अ...