आगरा, जुलाई 2 -- धोखाधड़ी कर अंगूठी और मंगलसूत्र चोरी कर ले जाने के मामले में आरोपित हमीद उर्फ बच्चा निवासी अवधपुरी को अदालत ने दोषी पाया है। जेएम फतेहाबाद की कोर्ट ने आरोपित को तीन वर्ष के कारावास एवं चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं राज्य की ओर से एपीओ यतींद्र कुमार त्रिपाठी ने वादी, विवेचक समेत गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना फतेहाबाद पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि वर्ष 2021 में आरोपित हमीद उसकी भाभी से छल से दो अंगूठी और मंगलसूत्र चोरी कर ले गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी एवं आपराधिक षड़यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 15 दिसंबर 2021 को आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मंगलसूत्र बरामद किया। विवेचना में अहम साक्ष्य जुटा दो फरवरी 2022 को आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय ...
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