देवघर, अगस्त 1 -- देवघर,प्रतिनिधि। धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर केअपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय- सह- साइबर मामलों के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम केस नंबर 119(ए)/2020 के इस मामले में देवघर जिला के बुढ़ई थाना अंतर्गत दरवे ग्रामवासी संतोष कुमार मंडल को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपी संतोष कुमार मंडल के विरुद्ध मधुपुर थाना कांड संख्या 324/2018 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी एवं अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह भी प्रस्तुत किए गए। बताया जाता है कि गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पर्याप्त साक्...
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