अमरोहा, अगस्त 4 -- धोखाधड़ी के 21 साल पुराने मामले में अदालत ने बिजनौर के रहने वाले दो दोस्तों को एक-एक साल जेल की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साल 2004 में गजरौला थाने में बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र के मोहल्ला इमामबाड़ा निवासी मोहम्मद इलियास तथा मोहल्ला नई सराय निवासी शकील अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था तथा बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। फिलहाल, इस मुकदमे में मोहम्मद इलियास व शकील अहमद जमानत पर चल रहे थे। करीब 21 साल से इस मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या चंद्रा की अदालत में विचाराधीन थी। शनिवार को अदालत ने मुकदमे की आखिरी सुनवाई की। अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की जिरह सुनने के ब...