शामली, जुलाई 21 -- धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी के न्यायालय में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने धारा 82 के आदेश जारी किए। जिसके बाद मंसूरा चौकी प्रभारी सचिन त्यागी द्वारा टीम के साथ आरोपी के घर जाकर न्यायालय के आदेश पर धारा 82 की कार्रवाई करते हुए आदेशिका की कोपी चस्पा की गयी। लगभग एक वर्ष पूर्व प्रदीप पुत्र जय सिंह निवासी अर्बन स्टेट सेक्टर 9 करनाल हरियाणा के द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गुरप्रीत पुत्र इकबाल निवासी गली नंबर 22 करण विहार करनाल हरियाणा के खिलाफ थाना झिंझाना पर मुकदमा संख्या 144/24 निम्न धाराओं 420,406 में दर्ज कराया था। जिसमें आरोपी गुरप्रीत फरार चल रहा है।जिसको लेकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त गुरप्रीत के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी का आदेश जारी किया था। जिसमें अनुपालन में मंसूरा चौकी प्रभारी सचिन त्यागी द्वारा टीम...