आगरा, नवम्बर 13 -- पौने दो करोड़ की धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप में आरोपित जूता व्यवसायी मोहित कत्याल निवासी सिविल लाइंस को राहत नहीं मिली है। आरोपित द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी गगन मोंगा निवासी जयपुर हाउस ने थाना लोहामंडी पर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी फर्म द्वारा आरोपित मोहित कत्याल इंडस्ट्रीज को जूते निर्माण से संबंधित कच्चा माल सप्ताई किया था। वादी ने आरोपित के साथ 20 अक्तूबर 2018 तक व्यापार कर तीन करोड़ से ज्यादा माल सप्लाई किया था। वादी के आरोपित की तरफ एक करोड़ 79 लाख 39 हजार 893 रुपये बकाया चल रहे थे। उक्त धनराशि वापस नहीं करने पर वादी ने आरोपित एवं कत्याल इंडस्ट्रीज के अन्य पार्टनरों की शिकायत पुलिस से की ...