हल्द्वानी, अगस्त 25 -- हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने छह माह साधारण कारावास के साथ 22 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। प्रकरण 2021 का है। बरेली रोड, हल्द्वानी निवासी विजय नेगी ने कमलुवागांजा मेहता में संजीव राठौर निवासी भोलेनाथ गार्डन के साथ जमीन का सौदा किया था। आरोप था कि विजय नेगी ने संजीव को 10-10 लाख के दो चेक दे दिए थे। लेकिन संजीव बाद में पैसे लेने की बात से मुकर गया। मामले में विजय नेगी ने मुखानी थाने में तहरीर देकर मुकदमा करवाया। मामला कोर्ट में चला। चार साल बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हल्द्वानी पारुल थपलियाल की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुना...