आगरा, सितम्बर 12 -- धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप में आरोपित बिजेंद्र सिंह, झम्मन सिंह एवं नरायन सिंह निवासी खंदौली को राहत मिल गई है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपियों की ओर से अशोक कुमार कुशवाह ने तर्क दिए कि गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास रहा। वादी केदार सिंह ने थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसकी पत्नी ने अपने पिता से 12 बीघा जमीन का बैनामा वर्ष 1990 में कराया था। बैनामा के आधार पर उक्त जमीन का पत्नी के नाम दाखिला खारिज भी हो चुका था। वादी की पत्नी की मृत्यु उपरांत आरोपित ने अन्य महिला को दर्शा उक्त जमीन का फर्जी बैनामा अपने भाई के हक में करा उसका एत्मादपुर निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा लिया। उक्त फर्जीवाड़े में अन्य आरोपियों की भूमिका भी रही।

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