रांची, जनवरी 27 -- रांची। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी इंडियन बैंक के टाटीसिल्वे शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनीष कुमार को अदालत से झटका लगा है। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अभियोजन के अनुसार, आरोप है कि मुख्य आरोपियों ने बैंक अधिकारी की मिलीभगत से फर्जी हस्ताक्षर वाले बियरर चेक के जरिए सूचक के खाते से 9.22 लाख रुपए की अवैध निकासी की। कोर्ट ने माना कि आरोपी बैंक कर्मचारी होने के कारण उसकी भूमिका की गहन जांच आवश्यक है। धोखाधड़ी के मामले को लेकर खेलगांव थाना में जून 2022 में बैंक मैनेजर समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है।
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