नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- यहां की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एक पूर्व कार्यकारी निदेशक को करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, इस मामले में 'सभी को घसीटने का आधार नहीं हो सकता। भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी इस कथित घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जिसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं। विशेष सीबीआई जज ए. वी. गुजराती ने सोमवार को के. वी. ब्रह्माजी राव की बरी करने की याचिका स्वीकार कर ली। मंगलवार को उपलब्ध तर्कसंगत आदेश में, अदालत ने कहा कि सीबीआई का आरोपपत्र आरोपियों की भूमिका का खुलासा करने में विफल रहा, जो आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित अन्य अपराधों का गठन करता है। अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष राव...