सुल्तानपुर, मार्च 1 -- सुलतानपुर। अधिवक्ता अब्बास अहमद खान से गाजियाबाद में भूमि दिलाने के नाम पर 77 लाख रूपए की ठगी व धोखाधड़ी करने के मामले में जेल में बन्द आरोपी संतराम शुक्ला की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आपराधिक इतिहास और रिपोर्ट तलब किया है। सीजेएम कोर्ट के न्यायिक हिरासत में भेजने और जमानत याचिका निरस्त करने के बाद आरोपी की ओर से जमानत के लिए सेशन कोर्ट में दाखिल अर्जी सुनवाई के लिए एडीजे चतुर्थ की कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई है। सुनवाई 10 मार्च को होगी। गाजियाबाद शहर में सात करोड़ में भूमि खरीदने के सौदे के बाद हुई धोखाधड़ी का यह मामला अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने दर्ज कराया था। बल्दीराय थाना क्षेत्र के बघौना पूरे कन्हई शुक्ल निवासी आरोपी संतराम को कोतवाली नगर पुलिस ने बीती 23 जनवरी को टेढ़ुई तिराहा से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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