श्रावस्ती, मार्च 5 -- श्रावस्ती, संवाददाता। धोखाधड़ी के एक मामले न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। कोतवाली क्षेत्र भिनगा के उदईपुर निवासी दुर्गा प्रसाद पुत्र बच्चालाल यादव ने वर्ष 2022 में एक व्यक्ति को अपनी जमीन बेची थी। खरीदार से जमीन के एवज में एक लाख रुपए ले लिए लेकिन बाद में जमीन का बैनामा करने से मुकर गया। जमीन का बैनामा न करने पर आरोपी को दिए गए एक लाख रुपए वापस मांगे गए। इस पर दुर्गा प्रसाद ने रुपए भी वापस नहीं किया। पीड़ित पक्ष की ओर से कोतवाली भिनगा में आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी कर रुपए गमन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण न्यायालय में हो...