सासाराम, नवम्बर 19 -- सासाराम, निज संवाददाता। धोखाधड़ी के मामले में औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने सीजेएम सचिन कुमार मिश्र की अदालत में बुधवार को सरेंडर कर दिया। बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बताया जाता है कि पूर्व सांसद समेत दो लोगों पर दरिगांव निवासी अमित कुमार ने सीजेएम की अदालत में परिवाद दायर किया था। परिवाद में अमित का कहना था कि क्रेन खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनी से ऋण लेकर 14 अगस्त 2021 को 10 लाख 72 हजार 500 रुपए दिये थे। न तो क्रेन दिया और न ही रुपए लौटाये गये। इस पर कोर्ट ने पूर्व सांसद के विरूद्ध 25 नवंबर 2024 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने प्रधान जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिला जज 13 की अदालत से उन्हें शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मिली थी।

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