बदायूं, सितम्बर 23 -- बदायूं। सीजेएम मोहम्मद तौफीक रजा ने जालसाजी के एक मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश थाना पुलिस को दिए हैं। साथ ही मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट को इसकी सूचना देने का आदेश दिया है। थाना वजीरगंज क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद शमीम ने कोर्ट में दायर किए वाद में कहा है कि उसके पिता परमूल खां ने 19 जुलाई 2009 को कादरी उलूम ऊर्दू इंग्लिश मीडियम शिक्षा समिति कस्बा वजीरगंज द्वारा प्रबंधक मोहम्मद शमीम खां पुत्र मुहीम खां के नाम जमीन का पंजीकृत बैनामा किया था। प्रबंधक ने जालसाजी करते हुए संस्था का रजिस्ट्रेशन हाफिज शहजाद कादरी दारुल उलूम ऊर्दू अकादमी वजीरगंज के नाम सहायक रजिस्टार से आर्थिक सांठगांठ कर पंजीकृत करा लिया गया। रजिस्ट्रेशन में दो सदस्य मोहम्मद वली खां व मोहम्मद यूनिस निवासी मोहल्ला बनिय...