बहराइच, मार्च 12 -- बहराइच, संवाददाता। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम ने धोखाधड़ी के मामले में देहात कोतवाली के सिटकहना जोत केशव गांव निवासी श्यामता प्रसाद पुत्र महावीर की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। कूट रचित दस्तावेज से धोखाधड़ी, धमकी मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। उसके लिए अग्रिम जमानत याचिकादायर की गईथी। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि देहात कोतवाली में चम्पा देवी ने श्यामता प्रसाद को नामजद कर धोखाधड़ी की 2024 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपी विजय ने अधिवक्ता के जरिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जज ने बचाव व अभियोजन पक्ष के तर्को को सुन जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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