पिथौरागढ़, मार्च 1 -- एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। 2019 में एक व्यक्ति से एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 75000 रुपये की धोखाधड़ी को लेकर कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मोहम्मद जावेद, राजकुमार और गोविन्द सिंह भैसोड़ा के खिलाफ पिथौरागढ़ में मामला दर्ज हुआ था। एसआई दीपक बिष्ट की विवेचना के बाद 2 मई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को फैसले में सजा सुनाई गई। अदालत ने बिहार के गोपालगंज निवासी मोहम्मद जावेद को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास और 2 लाख 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। बिहार के पटना निवासी राजकुमार को आईपीसी 420 में दोषसिद्ध पाया और 2 लाख 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों को जुर्माना ...