आगरा, नवम्बर 15 -- धोखाधड़ी से चोरी की बाइक बेचने के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। अभियोजन पक्ष 16 साल में एक ही गवाह पेश कर सकी। जबकि सभी गवाह पुलिस कर्मी थे जो गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में वकील व रईस को बरी करने के आदेश दिए। थाना न्यू आगरा के तत्कालीन एसएसआई महावीर सिंह सात सितंबर 2009 को मय फोर्स के साथ भगवान टॉकीज चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली थी कि दो युवक चोरी की बाइक बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने बाइक रोकने का प्रयास किया तो दौड़ा दी। घेराबंदी कर पुलिस ने बाइक सहित युवकों को पकड़ लिया। बाइक के कागजात नहीं दिखा सके। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की अन्य दो बाइक भी बरामद की गई थी। अभियोजन ने मात्र एक गवाह पुलिसकर्मी वेदप्रकाश की ही गवाही कराई। कई अवसर दिए जाने के बाद भी कोई भी पुलिसकर्...
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