आगरा, जुलाई 23 -- धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप में दंपति समेत पांच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। एसीजेएम प्रथम की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष ट्रांस यमुना को दिए। वादी सागर कुमार निवासी दयालबाग ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि विपक्षी दंपत्ति ने वादी को बताया कि उनकी एक फर्म है। जिससे वह ठेकेदारी करते हैं। इसके साथ ही उनकी पाइप बनाने की फैक्ट्री है। उन्होंने वादी से 16 लाख रुपये लेकर उक्त राशि का चेक ब्याज एवं लाभांश देने का वायदा किया था। विपक्षियों द्वारा वायदा खिलाफी करने पर वादी ने दस अगस्त 22 को उनके विरुद्ध कमला नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। यह भी आरोप है कि उक्त मुकदमे की विवेचना के दौरान तथ्य निकल ...