संभल, मार्च 28 -- थाना हयातनगर में वर्ष 2020 में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एक आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दज्र कराई गई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर जिला जज की अदालत में हो रही थी। न्यायालय ने आरोपी को गुरुवार को पांच वर्ष व एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है। थाना हयातनगर में वर्ष 2020 में रामनाथ निवासी मोहल्ला भोलेबाज खां सरायतरीन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर जिला जज की अदालत में हो रही थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गुरूवार को आरोपी रामनाथ को पांच वर्ष एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है व दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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