मेरठ, नवम्बर 21 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट में धोखाधड़ी मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले को विचारणीय मानते हुए याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने राधेश्याम दीक्षित व अन्य की याचिका पर दिया है। मेरठ निवासी राधेश्याम दीक्षित व अन्य के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में धोखाधड़ी सहित विभिन्न आरोप में मुकदमा दर्ज है। आरोप है याची एक कंपनी का निदेशक है और उसने 90 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए। इसके बाद भी विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया। यह भी आरोप है लेनदेन को जालसाजी के कुछ कागजात के आधार पर दर्ज किया गया है। याचिका में मुकदमे को रद करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया विवाद जमीन की खरीद-फरोख्त से संबंधित सिविल प्रकृति का है। कोर्ट ने विपक...