वाराणसी, मार्च 7 -- वाराणसी, संवाददाता। धोखाधड़ी-कूटरचना कर फर्जी किरायेदार नामा बनवाकर फ्लैट कब्जा करने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (13वें) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सारनाथ निवासी आरोपी शाहबाज खान की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार महमूरगंज, सिगरा निवासी एस. उदय शंकर राव ने संयुक्त पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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