अलीगढ़, दिसम्बर 5 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास क्षेत्र में धोखाधड़ी करके बैंक की रकम हड़पने के 24 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट इगलास गंधर्व पटेल की अदालत ने सुनाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी कार्तिक जैन ने बताया कि इगलास स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के प्रबंधक की ओर से 26 जुलाई 2001 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें कहा था कि इगलास क्षेत्र के गांव कनौरा निवासी शशिपाल सिंह ने शासन द्वारा घोषित प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत वेल्डिंग की दुकान (कारोबार) के लिए शाखा से 40 हजार रुपये ऋण स्वीकृत कराया था। ऋण की प्रथम किस्त में कारोबार के लिए आवश्यक यंत्र उपकरण खरीदने के लिए 22 हजार 199 रुपये 26 मार्च 2000 को दिया गया। उसने धन प्राप्त करके मशीन आदि क्रय करने का ...