नैनीताल, सितम्बर 5 -- नैनीताल, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश/जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषमुक्त कर दिया है। मामले के अनुसार, अक्तूबर 2019 में वादी दिनेश सागर ने हल्द्वानी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, कि दुकान की खरीद-फरोख्त के दौरान गुप्ता बंधुओं ने उनके साथ धोखाधड़ी की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। मामले में वर्ष 2020 में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता एडी मैसी और शंकर सिंह चौहान ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि गुप्ता बंधुओं की ओर से न तो कोई धोखाधड़ी की गई और न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग हुआ। बचाव पक्ष ने उच्च न्यायालय क...