आगरा, जून 30 -- धोखाधड़ी, स्टांप अधिनियम एवं अन्य आरोप के 20 साल पुराने मामले में आरोपित अमित त्यागी निवासी नाई की मंडी को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी विद्युत यांत्रिक खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता यूएस कमानी ने 29 मार्च 2004 को थाना रकाबगंज पर मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि विद्युत यांत्रिक लोक निर्माण विभाग में कार्य संबंधित ठेके के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा ठेका लेने के लिए स्टांप लगा अनुबंध किया जाता है। उक्त अनुबंध के लिए फिरोजाबाद, मथुरा एवं आगरा द्वारा अनुबंध संबंधी 12 पत्रावलियों की जांच की गई तो 57 स्टांप फर्जी पाए गए। उक्त मामले की विवेचना में ज्ञात हुआ कि ठेकेदारों द्वार...