रांची, अक्टूबर 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम अंचलाधिकारी के धुर्वा डैम के विस्थापितों को जमीन और आवास खाली करने के नोटिस पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर के कोर्ट ने इस पर सुनवाई छह नवंबर को निर्धारित की और कहा कि मकान तोड़ने की कार्रवाई तब तक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में धुर्वा डैम के विस्थापित संजय एक्का एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में राज्य सरकार, रांची के डीसी, भू-अर्जन पदाधिकारी व नामकुम सीओ को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रार्थियों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मास्टर आकाश ने कोर्ट को बताया कि 1959-1961 के दौरान सरकार ने प्रार्थियों के पुश्तैनी कृषि भूखंडों का अधिग्रहण धुर्वा डैम और उसके कैचमेंट निर्माण के लिए किया था। उन्हें विस्थापित प्रमाणपत्र भी जारी किए गए, लेकिन अब तक किसी को वैकल्...