संभल, अक्टूबर 5 -- विकास खंड पवांसा के ग्राम धुरैटा में धान की पराली जलाने का मामला प्रकाश में आने पर कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि किसान फईमउद्दीन पुत्र मौ. रफी, निवासी मौ. पैढ इतवार, सरायतरीन ने लगभग 0.672 एकड़ क्षेत्रफल में धान की पराली जलाई थी। शासनादेश के अनुसार, दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली जलाने पर 2500 का जुर्माना लगाया जाता है। उसी के तहत किसान से 2500 की धनराशि वसूल की गई। विभागीय अधिकारियों ने किसान को चेतावनी भी दी कि यदि दोबारा ऐसा किया गया तो धारा-26 के अंतर्गत अर्थदंड समेत कठोर कार्यवाही की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में फसल अवशेष न जलाएँ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। पराली जलाने की घटनाएँ अब सैटेलाइट...
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