भागलपुर, नवम्बर 28 -- कहलगांव प्रखंड के मथुरापुर स्थित एक स्वीट्स से एक बाल श्रमिक तथा एक ऑटोपार्ट्स से एक अन्य बाल श्रमिक को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नीतीश शर्मा के नेतृत्व में धावा दल ने विमुक्त कराया। विमुक्ति के बाद शिवनारायणपुर थाने में दोनों प्रतिष्ठानों के नियोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई तथा बच्चों को भागलपुर स्थित बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संस्था में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना दंडनीय अपराध है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...