फरीदाबाद, जुलाई 20 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। शहर की सरकारी भूमि में बने धार्मिक स्थलों को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। यदि धार्मिक स्थलों को लोगों ने खुद नहीं तोड़ा तो धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाले लोगों से तोड़फोड़ का खर्चा वसूला जाएगा। इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है। शनिवार को मुख्य सचिव की ओर से जारी की गई सार्वजनिक सूचना से ग्रीन बेल्ट और पार्क में अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। मुख्य सचिव की ओर जारी की गई सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 29 सितंबर 2009 के आदेश के तहत सार्वजनिक पार्क, सड़कों, और सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद,गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं करेगा और न ही अनुमति नहीं ...