प्रयागराज, जुलाई 1 -- प्रयागराज। शहर में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर दायरे में मीट की दुकानें बंद कराने की कार्रवाई पर ग्रहण लग गया। शासन ने नगर निगम के साथ 10 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी थी। आदेश आए महीनों बीत गए, लेकिन कार्रवाई के लिए 10 विभाग एकसाथ नहीं निकल पाए। नगर निगम ने एक-दो दुकानों पर कार्रवाई की कोशिश की तो दुकानदार न्यायालय की शरण में चले गए। पुराने शहर में एक मीट विक्रेता ने नगर निगम से लाइसेंस लेने का दावा किया। नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि नगर निगम में जांच के बाद पता चला कि मीट दुकान का लाइसेंस फर्जी है। सुरक्षा और वरिष्ठ अधिकारी की गैरमौजूदगी में फर्जी लाइसेंस के साथ दुकान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। प्रदेश सरकार ने बीते मार्च में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर परिधि में मीट-मछली की दु...