अररिया, अक्टूबर 8 -- आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर डीएम ने जारी किया गाइड लाइन सभा,जुलूस, धरना व प्रदर्शन आदि करने के लिए पूर्वानुमति जरूरी रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वर्जित किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि के प्रकाशन की अनुमति नहीं डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिये कई निर्देश, राजनीतिक दलों को दी हिदायत अररिया, संवाददाता बिहार विधान चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन और शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर डीएम अनिल कुमार ने आदेश जारी कर कुछ विशेष हिदायतें दी हैं जिनके उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे अमलीजामा पहनाने का निर्देश दिया। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.