मुजफ्फरपुर, जून 17 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में मिठनपुरा और साहेबगंज के दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा चलेगा। विधि विभाग के सचिव ने दोनों मामले में अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है। बताया गया कि राजेपुर ओपी में पिछले वर्ष मो. नसीरुल्लाह के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी। आरोपित पर धार्मिक टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ था। अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाया गया। इसी आधार पर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार वर्ष 2023 में मिठनपुरा थाना में दर्ज एफआईआर में मो. इरशाद को आरोपित किया गया था। उसने इंटरनेट मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी की थी। इस कारण सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। पुलिस प्रशासन की तत्परता से इसे रोका गया। आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। गृह विभ...