आगरा, जून 7 -- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत अन्य मामले में आरोपित माधव चौहान निवासी जीवनी मंडी को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त मंजूर करने के आदेश दिए। आरोपित माधव की ओर से अधिवक्ता नीरज पाठक ने तर्क दिए कि माधव निर्दोष हैं। उसने कोई अपराध नहीं किया है। रिपोर्ट देरी से लिखाई गई है। बोर्ड तोड़ने का कोई साक्ष्य नहीं है। वादिया ने थाना छत्ता में तहरीर देकर आरोप लगाया कि सात मई 25 की रात्रि में एक धार्मिक स्थल के पास लगे लोहे के बोर्ड को माधव चौहान और अन्य ने तोड़ दिया है। तोड़ते हुए मोबाइल पर वीडियो वायरल कर दिया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने आरोपित समेत तीन के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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