बगहा, फरवरी 15 -- बगहा, हमारे संवाददाता। जमीनी विवाद के एक मामले में मना करने पर धारदार हथियार से मार कर हत्या किए जाने के मामले में पांच लोगों पर दोष सिद्ध हो गया है। इन सभी को 24 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। वही इस मामले में एक अभियुक्त अभी भी फरार है। इस आशय की जानकारी देते हुए प्रभारी अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि व्यवहार न्यायालय बगहा के एडीजे प्रथम रविरंजन ने ठकरहा थाना कांड संख्या 23517 में सभी गवाहों को सुनने के बाद यह पाया है कि इस मामले में रामानंद यादव, अमर यादव, वीकें द्र यादव, छबिलाल यादव, बल्ली यादव और विंध्याचल यादव दोषी हैं। जिनमें से रामानंद यादव पर आईपीसी की धारा 302,147 और 148 के तहत सजा सुनाई जाएगी। वहीं अन्य व्यक्तियो को 147, 149, 302 और 323 आईपीसी की धारा के तहत सजा सुनाई जाएगी। सभी को 24 फरवरी को सजा सुनाई...
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