आगरा, जुलाई 19 -- मारपीट कर धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने और धमकी देने के मामले में गवाह मुकर गए। अदालत ने आरोपित प्रमोद कुमार निवासी किरावली को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता रामलक्ष्मण कुशवाह ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी दीपक सिंह निवासी ग्राम डावली ने थाना किरावली में मुकदमा दर्ज कराया था। 12 अक्तूबर 23 को वह अपने खेत से महुअर गांव में दुकान से सामान लेने पहुंचा तभी आरोपित ने गभीर घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी दी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...