जामताड़ा, जुलाई 29 -- जामताड़ा। धारदार हथियार से गला रेतकर पत्नी की हत्या के मामलें में सोमवार को जिला जज तृतीय अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई पुरी की गई। इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद हत्यारोपी मखदुद्दीन मियां को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया। वहीं कोर्ट से दोषी करार होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया। आरोपी मखदुद्दीन मियां करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सुंदरजोड़ी निवासी है। वहीं न्यायालय द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 31 जुलाई तय की गई है। इस मामले में सरकार की ओर से कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया है। विदित हो कि मृतका अमीना बीबी के भाई इसराइल अंसारी के शिकायत पर करमाटांड़ थाना कांड संख्या- 29/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि 02 ...
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